अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, दो IAS अफसरों को किया तलब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के दो आईएएस अफसरों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अदालत के निर्देशों की अवहेलना करना अब भारी पड़ने लगा है। हाईकाेर्ट ने अवमानना मामले में राज्य के आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल को तलब किया है। दोनों आईएएस अफसरों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होना होगा।

कॉलेज के डिमांस्ट्रेटर को लेकर लगाई गई याचिका की अवमानना पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता शासकीय कर्मचारी है। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तय प्रक्रिया के तहत विचार करने और आदेश का परिपालन करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा लगातार अभ्यावेदन और स्मरण पत्र देने के बाद भी जब शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तब दोनों आईएएस अफसरों पर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।

शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालयीन आदेश की अवहेलना को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया है। न्यायालय अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत अवमानना के घेरे में फंसने वाले अफसरों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया है। अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति पर दो हजार रुपये का जुर्माना या छह महीने की सजा या फिर दोनों सजा साथ-साथ सुनाई जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *