एक्शन मोड में रायपुर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग, गंदगी पाए जाने पर दुकानदारों पर लगाया जुर्माना…

रायपुर। दुकानदारों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी पर आखिरकार रायपुर नगर निगम की सख्ती नजर आनी शुरू हो गई है. ताजा कड़ी में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग जोन की टीमों ने गंदगी के साथ डस्टबीन नहीं रखने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है.

रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देशानुसार आज नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही के नेतृत्व एवं सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग जोनों की टीमों ने जनस्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से सघन अभियान चलाते हुए विभिन्न जोनों में 63 स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर व्यक्तियों, संस्थाओं से 36200 रुपए का जुर्माना वसूला वहीं समझाईश देने के बाद भी दुकान में डस्टबीन नहीं रखने पर दुकानदारों पर 1300 रुपए का जुर्माना किया.

रात्रिकालीन गीले एवं सूखे कचरे का उचित निस्तारण के लिए टीम गठित

रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने व्यवसायिक क्षेत्रो प्रतिष्ठानों से निकलने वाले रात्रिकालीन गीले व सूखे कचरों का उचित निस्तारण किए जाने के साथ नाईट स्वीपिंग मशीन के सतत निरीक्षण और आ रही शिकायतों का निराकरण करने विशेष निरीक्षण दल गठित कर दिया गया है. इसमें प्रभारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी और प्रभारी स्वच्छता निरीक्षकों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

सभी नोडल और सहायक नोडल अधिकारी अपने अपने जोन क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद लगाई गई ड्यूटी अनुसार रात्रिकालीन दुकानो, ठेलो के कबरे का उचित निष्पादन करने हेतु निर्देश और गहन निरीक्षण कार्य करेगे. जोन अंतर्गत किया भी प्रकार से निरीक्षण में दोषी पाये गये दुकानदारों की सूची बनाकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे. जिन जोनो में नाईट स्वीपिंग मशीन संलग्न है उन जोनो में निरीक्षण निर्धारित रूटचार्ट अनुसार किया जाएगा.

सड़क में बाधा पैदा करने वालों पर लगा जुर्माना

रायपुर नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता टीम एव सभी जोनों की नगर निवेश विभाग टीमों ने नगर निवेशक आभास मिश्रा के नेतृत्व में जोनों के नगर निवेश उपअभियंताओ की उपस्थिति में निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गों में आमजनों को सुगम आवागमन उपलब्ध करवाने सभी जोनो में अभियान चलाया. टीमों ने 238 स्थानों पर सड़क बाधा शुल्क और सीएण्डडी वेस्ट शुल्क के तौर पर कुल 172900 रुपए का जुर्माना संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों से उन्हें भविष्य के लिए नगर हित में समझाईश देकर वसूला.

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