दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, पुरानी पेट्रोल कारों पर कार्रवाई तेज

नई दिल्ली।  राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचने के बाद सरकार ने ग्रैप-III (GRAP III) प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। इसके चलते शहर में पुरानी और ज्यादा प्रदूषणB फैलाने वाली गाड़ियों पर विशेष निगरानी शुरू हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 10 साल पुरानी एक पेट्रोल कार के मालिक पर 20,000 रुपये का चालान काटे जाने का दावा किया गया है।

वैध दस्तावेज़, फिटनेस और टैक्स अपडेट, फिर भी कट गया चालान

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कार 10 साल पुराने मॉडल की है, लेकिन उसके सभी दस्तावेज़—जैसे RC, इंश्योरेंस, फिटनेस और टैक्स—2031 तक के लिए वैध बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते ही पुलिस ने 20,000 रुपये का चालान थमा दिया।वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का दावा है कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि ग्रैप-III लागू होने के बाद 10 साल पुरानी पेट्रोल कारों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है।

GRAP III में क्या है नियम?

ग्रैप-III लागू होने पर सरकार कुछ विशेष प्रतिबंध लगाती है, जिनमें शामिल हैं—

दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों का प्रवेश प्रतिबंधित।

भारी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई।

एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस और परिवहन विभाग की सघन निगरानी।

हालांकि 10 साल पुरानी पेट्रोल कार पर चालान काटने का मामला लोगों के बीच नए सवाल खड़े कर रहा है।

वीडियो पर बढ़ी बहस, लोगों ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है। लोग इस मामले में नियमों की स्पष्टता पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूज़र्स का कहना है कि पुलिस ने गलत चालान काटा है, जबकि अन्य का मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती जरूरी है।

प्रशासन की सफाई का इंतजार

इस वायरल मामले पर अभी तक ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि GRAP नियमों में पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए अलग-अलग आयु सीमा तय है, ऐसे में चालान का आधार स्पष्ट होना चाहिए।

फिलहाल, दिल्ली में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर के बीच यह मामला वाहन चालकों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है कि वैध दस्तावेज़ होने के बाद भी किस स्थिति में चालान काटा जा सकता है।

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